Sukanya Samriddhi Yojana सुकन्या समृद्धि योजना

 Sukanya Samriddhi Yojana 
सुकन्या समृद्धि योजना 2017

सुकन्या समृद्धि योजना के नियम – सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैसे खोलें?

1.  अभिभावक को खोलना होगा अकाउंटः माता-पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोल सकते हैं। जुड़वा या तीन बच्चियों का जन्म एक साथ होने की स्थिति में अधिकृत चिकित्सालयों से प्रमाण पत्र देने पर उन्हें भी योजना में शामिल किया जा सकेगा
2. उम्र की पात्रताः लड़की की उम्र 10 साल की होने तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। यह योजना 2 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। शुरुआत में सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रेस पीरियड एक साल का रखा है। जो भी लड़की 2 दिसंबर 2003 और 1 दिसंबर 2004 के बीच जन्मी है, उसका अकाउंट भी एक दिसंबर 2015 तक खोला जा सकता है।
3. हितग्राही के नाम पर अकाउंटः सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की के नाम पर ही अकाउंट खोला जा सकता है। जमाकर्ता (अभिभावक) एक व्यक्ति होगा, जो नाबालिग लड़की की ओर से अकाउंट में पैसा जमा करेगा।
4. एक लड़की एक अकाउंटः एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकेगा।
5. अकाउंट कहां खुलेगाः सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों (इनमें से कुछ बैंक हैं- भारतीय स्टेट बैंक,  बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, यूसीओ बैंक और इलाहाबाद बैंक) में खोले जा सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में ज्यादा जानकारी

1. अकाउंट ट्रांसफर हो सकता हैः अकाउंट को एक हजार रुपए से खोला जा सकता है। लड़की के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर इसे मूल स्थान से भारत के किसी भी शहर में ट्रांसफर किया जा सकता है।
2. न्यूनतम भागीदारीः हर साल में कम से कम एक हजार रुपए हर खाते में जमा होने चाहिए। अधिक से अधिक 1,50,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। एक वित्त वर्ष में कितनी बार पैसे जमा किए जाए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पैसे नगद, चेक या ड्राफ्ट के जरिए जमा किए जा सकते हैं।
3. अर्थदंडः यदि खाते में हर साल न्यूनतम राशि जमा नहीं कराई गई तो 50 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।
4. ब्याज की दरः इस योजना में ब्याज की दर 9.1 प्रतिशत प्रति वर्ष रखी गई है। हालांकि, हर साल अप्रैल में इसकी समीक्षा होगी और जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी तत्काल दे दी जाएगी। ब्याज की गणना सालाना होगी, जिसे सीधे बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा।
5. अवधिः अभिभावक इस अकाउंट में 14 साल पूरे होने तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट के परिपक्व होने तक कोई राशि जमा करने की जरूरत नहीं है।
6. निकासीः लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद अकाउंट परिपक्व हुए बिना यदि पैसे निकालना है तो जमा की हुई राशि (पूर्व वित्त वर्ष के समाप्ति की राशि) का 50 प्रतिशत निकाले जा सकते हैं।
7. अकाउंट बंद करनाः लड़की की उम्र 21 वर्ष होने पर ही अकाउंट बंद किया जा सकेगा। यदि इसके बाद भी पैसा नहीं निकाला जाता तो उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
8. कराधानः आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट में शामिल। इस धारा के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कर में छूट मिलती है। ब्याज और पूर्ण परिपक्वता राशि समेत सभी तरह के भुगतान पूरी तरह से करमुक्त हैं।

अकाउंट खोलने के लिए किस-किस दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी?

1. बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
2. अभिभावक के पते का प्रमाण पते और फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड)

Sukanya Samriddhi Account Application Form

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4 comments:

Ahaana Gupta said...

सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा 2014 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के समय की गई थी. इस योजना के अंतर्गत लड़कियां टैक्स और ब्याज संबंधी लाभ प्राप्त कर सकती हैं.

Kuldeep said...

iske liye Post office me saving account opening karna hoga.a

Sarkariyojana said...

Nice post.Thanks for sharing
Sukanya Samriddhi Yojana

Dissertations-services.co.uk said...

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